आयुष्‍मान कार्ड वालों के लिए खुशखबरी


Ayushman Bharat Scheme: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर जिसे लोग आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जानते हैं. यह भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे 23 सितम्बर, 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था. इस योजना का उद्देश्य गरीब एवं असहाय परिवारों पर बीमारियों में खर्चे होने वाले

आर्थिक बोझ को कम करने के साथ गुणवत्तापूर्वक इलाज समय पर उपलब्ध कराना है. Ayushman Bharat Scheme के अन्तर्गत हितग्राहियों परिवार को 5 लाख रूपये का सलाना ईलाज निजी एवं सरकारी चिकित्सालयों में उपलब्ध कराया जाएगा.

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आपको बता दें कि, Ayushman Bharat Scheme के अन्तर्गत अब गरीबों और जरूरतमंदों के साथ-साथ 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी लाभान्वित करने का फैसला लिया गया है. इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाती है.

कुछ दिनों पहले ही भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में घोषणा करते हुए कहा कि, वे 70 वर्ष से ऊपर के हर बुजुर्ग को Ayushman Bharat Scheme के दायरे में लाने का प्रस्ताव रखते हैं. सबसे अच्छी बात है कि, यह विस्तार केवल गरीब वर्ग के बुजुर्गों को ही नहीं मध्यम और उच्च वर्ग के बुजुर्गों को भी लाभ पहुंचाएगा. इस कारण लोगों को अब इस योजना के प्रति रुचि बढ़ी है.

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आप सभी को बता दे कि, Ayushman Bharat Scheme के तहत पात्र व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड दिया जाता है. जिसके सहायता से अस्पतालों में मरीज़ का मुफ्त इलाज संभव होता है. हालांकि कई बार आयुष्मान कार्डधारकों को उचित इलाज न मिलना या अस्पतालों द्वारा इलाज में आनाकानी करना जैसी दिक्कतें आई हैं.

ऐसी स्थितियों में शिकायत दर्ज करवाने के लिए भारत सरकार ने Ayushman Bharat Scheme का एक राष्ट्रीय स्तर का टोल फ्री नंबर 14555 उपलब्ध कराया है. आपको बता दें विभिन्न राज्यों के लिए विशिष्ट टोल फ्री नंबर उपलब्ध हैं.

जिन पर आयुष्मान कार्डधारक शिकायतें दर्ज करा सकती हैं. उदाहरण के लिए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 180018004444, मध्य प्रदेश में 18002332085, बिहार में 104, और उत्तराखंड में 155368 और 18001805368 पर संपर्क कर सकते हैं.

अगर आपने टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत करवाई है लेकिन इस बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप इसके वेवसाईट https://cgrms.pmjay.gov.in/GRMS/loginnew.htm पर जाकर Grievance Portal पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

इसके बाद संबंधित अधिकारियों को शिकायत का निवारण करने के आदेश दिए जाते हैं और जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी शिकायतों की जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई करती है.

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