पत्नी की मदद से इन तरीकों से बचा सकते हैं टैक्स, 7 लाख रुपये तक पर नहीं देना होगा कोई टैक्स. : Business


Income Tax Saving : पति-पत्नी एक दूसरे के हमसफर होते है। और हर सुख-दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। पति-पत्नी Emotional Support एक-दूसरे को Financial Support भी दे सकते हैं। कुछ ऐसी Transaction होती हैं, जिन्हें पति-पत्नी अगर साथ ज्वाइंट तरीके से करें तो काफी फायदेमंद हो सकता है।

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अगर आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर कुछ Joint Transaction करते हैं तो इससे आपका काफी Tax बच सकता है। आज हम आप सभी को अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि, किन-किन तरीकों से आपकी पत्नी आपका Income Tax बचाने में मददत कर सकती हैं

Joint Home Loan से होगा फायदा

आप अगर अपना घर लेने की सोच रहे हैं तो Joint Home Loan लेकर खरीदें और दोनों के नाम पर Registry करवाएं. ऐसे में आप दोनों ही Home Loan पर मिलने वाले Tax Benefit Claim कर सकते हैं

इस आपको Tax में दोगुना फायदा होगा। Principal Amount पर आप दोनों ही 1.5-1.5 लाख रुपये यानी कुल 3 लाख रुपये 80सी के तहत Claim कर सकते हैं। वहीं ब्याज पर दोनों को 2-2 लाख रुपये तक का

Tax Benefit Section 24 के तहत मिल सकता है। अगर देखा जाए तो आप कुल मिलाकर 7 लाख रुपये तक पर Tax का फायदा हो सकता हैं। हालांकि, यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपका Home Loan कितने रुपये का है

पत्नी को दें पैसे और शेयर बाजार में कराएं निवेश

अगर आप Share Market में Long Term के लिए पैसे लगाते हैं तो आपको Capital Gain पर 1 लाख रुपये तक पर Tax छूट मिलती होगी। अगर आपकी पत्नी की कमाई कम है या वह House wife हैं तो उन्हें आप कुछ पैसे दे सकते हैं

और उनके नाम पर Share Market में निवेश कर सकते है। इस तरह उन पैसों पर जो Return मिलेगा, उस पर आपकी पत्नी को 1 लाख रुपये तक के Capital Gain पर Tax Exemption मिलेगी

वहीं अगर आप ये पैसे खुद निवेश करते हैं और आपको पहले से ही 1 लाख रुपये का Capital Gain होता है तो आपका कुल Capital Gain 2 लाख रुपये हो जाता है। ऐसे में आपको 1 लाख रुपये पर Tax चुकाना पड़ता।

पत्नी की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन

कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो परिवार के दबाव में आ कर शादी तो कर लेती हैं, पर बाद में उन्हें लगता है कि उन्हें आगे भी पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसे में अगर आप अपनी पत्नी के लिए Education Loan लेते हैं और उन पैसों से वह पढ़ाई करती हैं तो आपको उस Loan पर लगने वाले ब्याज पर Tax Exemption मिलेगी

Education Loan के ब्याज पर आप 8 सालों तक Tax Exemption पा सकते हैं। यह छूट आपको Section 80E के तहत मिलती है। हालांकि, आपको लोन लेते समय यह ध्यान रखना होगा कि आप Student Loan लें और ऐसे Bank से लें जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो

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