बड़ी खबर! बिहार में अब 9 से 4 बजे तक कोचिंग क्लासेस पर रोक? साथ ही साथ ये तीन आदेश हुए जारी : Bihar


Bihar Big Breaking News : बिहार शिक्षा विभाग (Bihar Education Department) के अपर मुख्य सचिव K.K. Pathak ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों (DM) को Official Letter लिख कर कहा है कि सुबह 09:00 AM से शाम

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04:00 PM बजे तक Coaching Instituties को Classes संचालित करने की Permission नहीं दी जाये. जिला अधिकारियों को भेजे गये पत्र में बताया गया है कि Coaching Institute Act 2020 को कारगर बनाये जाने की जरूरत है,

ताकि Schools में शिक्षकों व छात्र-छात्रओं (Students) की उपस्थिति (Attendence) सुनिश्चित हो सके. बताते चलें कोचिंग संस्थानों (Coaching Institutes) पर यह नियम 31 August, 2023 के बाद से सख्ती लागू किये जायेंगे.

तीन चरणों में अभियान चलाने का निर्देश

आपको बताते चलें इसके लिए सभी DM को August, 2023 में तीन चरणों में अभियान चलाने का Guidelines जारी किया गया है. इस संबंध में शीघ्र ही विस्तृत नियमावली जारी की जायेगी, जिसमें DM के पास Coaching Institutes पर

कार्रवाई करने और उनका Registration रद्द करने का अधिकार होगा. जब तक नियमावली जारी नहीं की जाती है, तब तक DM को चरणवार तरीके से Coaching Institutes को इसके बारे में आगाह करने का Guidelines जारी किया गया है।

ऐसे में तीन चरणों में चलेगा अभियान

01 August, 2023 – 07 August, 2023 बिहार के जिले के सभी कोचिंग संस्थानों (Coaching Institutes) की सूची बनेगी।
08 August, 2023 – 16 August, 2023 बिहार के सभी DM कोचिंग संस्थाओं के संचालकों की Meeting बुलायेंगे और उन्हें आगाह करेंगे।
16 August, 2023 – 31 August, 2023 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करते हुए Coaching Institutes का निरीक्षण किया जायेगा, आदेश का उल्लंघन होने पर लिखित (Written) चेतावनी दी जायेगी।
31 August, 2023 के बाद Coaching Institutes चेतावनी के बाद भी अपनी गतिविधियों में सुधार नहीं लाते तो नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

कोचिंग संस्थानों को ये हैं तीन आदेश

● विद्यालय अवधि यानी सुबह 09:00 AM से शाम 04:00 PM बजे के बीच अपने यहां Coaching Classes का संचालन न करें, इस अवधि के पहले या बाद वे Classes चलाने के लिए पूर्व रूप से स्वतंत्र हैं।

● अपने यहां सरकारी या गैर सरकारी स्कूलों (Government / Non Government Schools) के शिक्षकों व कर्मी को टीचिंग फैकेल्टी (Teacher Faculty) में न रखें।

● संचालन मंडल में यदि किसी कार्यरत सरकारी कर्मी या पदाधिकारी (Public Servant Or Officer) को रखा गया है, तो उसकी सूचना वे DM को अवश्य दें।

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