Bharatiya Nyaya Sanhita: हम आप सभी को बता दे कि, आपराधिक कानूनों से जुड़े तीन बिल लोकसभा से आज पास हो गए हैं. इस नए कानून में आतंकवाद, महिला विरोधी अपराध, देश द्रोह और मॉब लिंचिंग से जुड़े नए प्रावधान पेश किए गए. ऐसे समय में यह बिल पास हुए हैं, जब संसद के 143 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है. इनमें से 97 सांसद लोक सभा के हैं, जबकि 46 राज्य सभा के.
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भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 सहित तीन बिल लोकसभा से पारित हुए. गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए बिलों को लोकसभा में ध्वनि मत के साथ पारित किया गया। ये तीनों विधेयक कानून बनने पर 1860 के भारतीय दंड संहिता, 1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे.
हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि, इससे पहले भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 पर सदन में हुई चर्चा हुआ जिसका का जवाब देते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि ‘व्यक्ति की स्वतंत्रंता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार’ रूपी तीन सिद्धांत के आधार पर ये प्रस्तावित कानून लाए गए हैं.
हाल ही में हुए सुरक्षा उल्लंघन पर विरोध प्रदर्शन के बाद 143 विपक्षी सदस्यों के निलंबन के बीच ये कानून पारित किया गया है. दो और सांसदों के निलंबन के साथ आज लोकसभा में निलंबन की संख्या 97 तक पहुंच गई. एक तृणमूल सांसद द्वारा राज्यसभा के सभापति और उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल के बाद यह मुद्दा सरकार और विपक्ष के बीच विवाद का विषय बन गया है.
किसी का नाम लिए बगैर अमित शाह ने इस चर्चा के दौरान कांग्रेस पर परोक्ष निशाना साधते हुए कहा कि ‘अगर मन इटली का है तो ये कानून कभी समझ नहीं आएगा, पर अगर मन यहां का है तो समझ आ जाएगा.” गृह मंत्री अमित शाह का कहना था कि आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव किया जा रहा है जिससे भारत की जनता का हित होगा.
अमित शाह ने कहा, ”इस ऐतिहासिक सदन में करीब 150 साल पुराने तीन कानून, जिनसे हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली चलती है, उन तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता की चिंता करने वाले बहुत आमूल-चूल परिवर्तन लेकर मैं आया हूं.” गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा कि ‘मॉब लिंचिंग’ घृणित अपराध है और इस कानून में मॉब लिंचिंग अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया जा रहा है.