New Driving License Rule in India : हम सभी ये जानते है कि October आने को है अब ऐसे में October से कई सारे नियमों में बदलाव किये जायेंगे। जिसमें New Driving License Online Apply 2023 के नियमों में बदलाव किये गये है। और इसलिए आज हम आप सभी अपने इस लेख के माध्यम से New Driving License Rule in October 2023 के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे।
________________________
गवर्नमेंट जॉब की जानकारी चाहिए तो बिना देरी किये Telegram और Whatsapp Group जॉइन करें
हम आप सभी को बता दें कि, Indian Government द्वारा एक नया संशोधित कानून लाया जा रहा है। जिसमें भारत के सभी शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश, Driving License प्राप्त करने, Aadhar Card और Passport Apply Online करने और विवाह के पंजीकरण जैसे
कई महत्वपूर्ण कार्यों और सर्विस हेतु सिर्फ एक ही Documents की आवश्यकता होगी। और वो अतिआवश्यक दस्तावेज सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र ही है जिससे ये तमाम दस्तावेज बन जाएंगे। और ये New Driving License Rule in India 1 अक्टूबर से लागू होगा।
New Driving License Rule in India
हम आप सभी को यह जानकारी दें कि, संसद ने पहले मानसून सत्र में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 पारित किया था। तो दूसरी तरफ वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी 11 August को इसपर अपनी सहमति जाहिर की। बता दें कि, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त Mrityunjay Kumar Narayan के जारी
एक Notification के मुताबिक, ‘जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम (Registration of Births and Deaths) , 2023 (20 ऑफ 2023) के सेक्शन 1 के सब-सेक्शन (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, Central Government 1 October, 2023 से उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू करेगी.’
हम आप सभी जानकारी दें कि, संसद ने मानसून सत्र के अंतर्गत Birth and Death Registration (संशोधन) अधिनियम 2023 पारित किया था और वहीं दूसरी तरफ India President Draupadi Murmu ने 11 August को इस पर मुहर लगा कर लागू किया।
बता दें कि, गृह मंत्रालय (Home Ministry) की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, Birth and Death Registration (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा की सब-सेक्शन (2) से दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए, Central Government ये सुनिश्चित करती है कि 1 October 2023 को अधिनियम के प्रावधान लागू हो जाएंगे।
वहीं इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल को Registered Births and Deaths का एक National Database बनाए रखने का Right है। प्रधान रजिस्ट्रार (राज्यों से नियुक्त) और रजिस्ट्रार (स्थानीय क्षेत्रों हेतु राज्यों से नियुक्त) National Database के साथ जन्म और मृत्यु डेटा साझा करने के लिए जिम्मेदार होंगे वहीं इस मध्य प्रत्येक राज्य को भी राज्य स्तर पर एक समान डेटाबेस बनाए रखना आवश्यक है।
वहीं हम आप सभी को ये भी जानकारी प्रदान करें कि, इस अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तियों के लिए रजिस्ट्रार या फिर जिला रजिस्ट्रार की ओर से जारी किसी भी तरह के कार्रवाई या आदेश के विरुद्ध अपील हेतु एक मैकेनिज्म भी स्थापित की जाएगी। ऐसी अपीलें कार्रवाई या आदेश पाने के 30 दिनों के अंदर पेश करना अनिवार्य होगा, और जिला रजिस्ट्रार या मुख्य रजिस्ट्रार को अपील मिलने के 90 दिनों के अंदर उनको अपना निर्णय सुनना सुनिश्चित होगा।
________________________
गवर्नमेंट जॉब की जानकारी चाहिए तो बिना देरी किये Telegram और Whatsapp Group जॉइन करें