16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग बंद, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया ये आदेश : Career


New Guidelines for Coaching Centres 2024 : प्राइवेट कोंचिंग संस्थानों की मनमानी पर अब मोदी सरकार ने लगाम कसने की तैयारी कर ली है. नई दिशानिर्देश के अनुसार अब कोई भी कहीं भी और कभी भी Private Coaching Center नहीं खोल पाएगा. इसके लिए सबसे पहले उसे पंजीकरण कराना होगा. यही नहीं अब कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए एडमिशन नहीं होगा. कोचिंग सेंटर किसी छात्र से मनमानी फीस भी नहीं वसूल सकेंगे.

केंद्र सरकार ने ये Guidelines देश भर में NEET या JEE की तैयारी कर रहे छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों और देश में बेलगाम कोचिंग संस्थानों की मनमानी को लेकर दिया है. नए गाइडलाइन के अनुसार, IIT JEE, MBBS, NEET जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोचिंग सेंटरों के पास फायर और भवन सुरक्षा संबंधी एनओसी होनी चाहिए.

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आदेश नहीं मानने पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना

परीक्षा और सफलता के दबाव को लेकर छात्रों की परेशानी दूर करने के लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराई जाए. Coaching Centers को गाइडलाइन के अनुरूप रजिस्ट्रेशन न कराने और नियम और शर्तों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना देना होगा.

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कोचिंग सेंटर पहले उल्लंघन के लिए 25 हजार, दूसरी बार एक लाख और तीसरी बार अपराध के लिए रजिस्ट्रेशन कैंसल करने के साथ भारी जुर्माना के लिए तैयार रहना होगा.

गाइडलाइन के मुताबिक, कोर्स की अवधि के दौरान फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी. किसी छात्र ने पूरा भुगतान करने के बावजूद कोर्स को बीच में छोड़ने का आवेदन किया है तो पाठ्यक्रम की शेष अवधि का पैसा वापस करना होगा. रिफंड में हॉस्टल और मेस फीस भी शामिल होगी.



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