Saving Account Rules : अगर आप लगातार बैंक से बड़े लेनदेन करते रहते हैं, तो आज का हमारा यह लेख आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी जमा की गई राशि को एक तय सीमा के बाद सरकार जब्त कर सकती है.
जाने इस पोस्ट में क्या-क्या है
यह नियम बचत खाते के साथ ही करंट अकाउंट पर भी लागू होता है, लेकिन दोनों खातों के लिए सीमा अलग-अलग निर्धारित है. जानकारी के अभाव में आपका पैसा जोखिम में पड़ सकता है.
हम आपको बताना चाहते हैं कि, अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन करते हैं, तो इसकी सूचना स्वतः इनकम टैक्स विभाग को मिल जाती है. इसके पश्चात आपसे आयकर विभाग इन पैसे के स्रोत के बारे में पूछ सकता है, और अगर आप सही उत्तर नहीं देते हैं, तो आपको नुकसा हो सकता है.
वसूला जा सकता है 60% का जुर्माना
हम आपको बता दें कि, जबलपुर के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अनिल अग्रवाल बताते है, “ अगर आप आपने सेविंग अकाउंट से 10 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन करते है और इसका स्रोत आप सही ढंग से नहीं बता पाते हैं,
तो आपके उपर 60% का जुर्माना टैक्स लग सकता है, इसके साथ ही लगभग 18% की प्रोसेसिंग फीस भी आप पर लग सकता है. इस तरह से आपके 10 लाख से ऊपर का लगभग 78% हिस्सा सरकार के खजाने में चला जाता है. यह जुर्माना कोविड आने से पहले 99% तक था।”
20 लाख से ज्यादा की राशि जमा या निकासी 1% टीडीएस काटता है
आपको बता दें आमतौर पर व्यापारी अपने लेनदेन करंट अकाउंट से करते हैं, जिसमें आप बड़ी राशि का लेनदेन कर सकते है. लेकिन, करंट अकाउंट में 50 लाख से ऊपर का लेनदेन होता है और आयकर विभाग को उसकी सही जानकारी नहीं दी जाती, तो इसी तरह की पेनल्टी लग सकती है.
अनिल अग्रवाल आगे बताते हैं कि, “अगर आप किसी भी अकाउंट से 20 लाख से अधिक की राशि जमा करते हैं या निकासी करते हैं, तो बैंक 1% TDS काटता है. इसके साथ ही, बड़े लेनदेन की जानकारी रजिस्ट्री ऑफिस भी आयकर विभाग को भेजता है. इन सभी नियमों के कारण ही भारत में काले धन पर कुछ हद तक नियंत्रण हुआ है.”
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