Anti Paper Leak Law : देश में आधी रात को लागू हुआ एंटी-पेपर लीक कानून, 10 साल जेल और एक करोड़ तक जुर्माना


Anti Paper Leak Law : देश में विभिन्न पेपर लीक (Question Paper Leak) को लेकर अब कानून (Anti Paper Leak Law) लागू हो गया हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions) ने शुक्रवार की आधी रात इसका नोटिफिकेशन (Anti Paper Leak Law Notification) जारी कर दिया।

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देश में लागू हुआ एंटी-पेपर लीक कानून

देश में एंटी-पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 (‘The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024’) लागू हो गया है।

आपको जानकारी के लिए बता दें की यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। (Anti-Paper Leak Law Implemented)

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पेपर लीक या आंसर शीट छेड़छाड़ करने पर 3 साल जेल की सजा

इस कानून (Anti Paper Leak Law) के तहत, पेपर लीक (Question Paper Leak) करने या आंसर शीट (Answer Sheet) के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

सर्विस प्रोवाइडर दोषी पाएं जाने पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना

बताते चलें परीक्षा संचालन (Conduct of Examination) के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर (Service Provider) अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है,

तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। परीक्षाओं में गड़बडियों के बीच यह कानून (Anti Paper Leak Law) लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है।

इससे पहले, केंद्र सरकार (Central Government) और जांच एजेंसियों (Investigative Agencies) के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था।

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Anti paper leak law : देश में आधी रात को लागू हुआ एंटी-पेपर लीक कानून, 10 साल जेल और एक करोड़ तक जुर्माना

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