स्कूल शिक्षक और कर्मचारियों ने रिटायरमेंट के बाद की शादी तो मिलेगी पारिवारिक पेंशन, जाने डिटेल्स : Education


Teacher Pension Rules : यदि आप माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक (Secondary Teacher Pension) या फिर कर्मचारी है तो आप सभी के लिए खुशखबरी है क्योंकि Government ने माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापिकाएं और कर्मचारियों के Retirement के पश्चात

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यदि वो किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर लेते है तो, ऐसी स्थिति में उनके जीवन यापन हेतु उन्हें Secondary Teacher Pension देने का प्रवधान को लागू किया है. और इसलिए आज के इस लेख में हम आप सभी को Secondary Teacher Pension Rules के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे.

Teacher Pension Rules को समर्पित अपने इस लेख में आप सभी को जानकारी दें कि, Uttar Pradesh के कुल 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक और कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के पश्चात अर्थात Retirement के बाद किए गए शादी में जीवन यापन हेतु Husband और Wife जैसी भी स्थिति रहे, उन्हें पारिवारिक पेंशन दी जाएगी.

बता दें कि, ये Special Secretary SP Singh के द्वारा 4 सितंबर को माध्यमिक शिक्षा संचालक को भेजे Letter में अंकित किया गया है कि यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से जारी कि जायेगी. मूल तौर पर साफ शब्दों पत्र में अंकित किया है कि पूर्व की अवधि हेतु एरियर अनुमन्य नहीं किया जाएगा.

बता दें कि, बीते कुछ समय पूर्व Girdhari Singh Inder Kunwar Inter College Lucknow से सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने Retired के पश्चात विवाह की और अपनी धर्म पत्नि को पारिवारिक पेंशन हेतु Nominated कर दिया.

बता दें कि, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 19 July 2021, 21 October 2021 व 23 March 2022 को इस सन्दर्भ में रिपोर्ट भेजते हुए मार्गदर्शन की गुहार लगाई थी. और इसी के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व MLC Suresh Kumar Tripathi ने भी विधान परिषद में सूचना मांग की थी.

हम आप सभी प्रिय पाठको को बता दें कि, मुख्य सचिव ने पत्र में अंकित किया कि 25 June 1991 के शासनादेश में सरकारी सेवकों के Retired के पश्चात किये किए गए विवाहित जोड़ो को

पेंशन दिए जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई है. और इसी तरह एडेड कॉलेज के अध्यापक के लिए भी यह सुविधा अनुमन्य होगी. इसके लिए वित्त विभाग ने भी 28 August को सहमति जताई हैं.

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