केके पाठक के आदेश को नजरअंदाज कर रहें कोचिंग संस्‍थान! नहीं बताई छात्रों की सही संख्‍या, विभाग लिया एक्‍शन : Bihar


Bihar : अगर आप बिहार के रहने वाले एक विद्यार्थी हैं तो हमारा यह लेख आपके लिए है. Bihar Coaching Institute (नियंत्रण और विनियमन) नियमावली, 2023 को अगले महीने तक लागू करने की तैयारी है. इस से जुड़ी Education Department ने राज्य भर में पंजीकृत कोचिंग संस्थानों की संख्या और

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उसमें नामांकित छात्र-छात्राओं का ब्योरा सभी जिलों से मांगा था, पर पटना समेत 20 जिलों से इसकी Report नहीं आई है. 18 जिलों से आधी-अधूरी Report आई है. ज्यादातर Coaching Institutes ने नामांकित विद्यार्थियों की सही Information नहीं दी है.

ऐसा शिक्षा विभाग (Education Department) का मानना है. अब विभाग ने जिलों से कोचिंग संस्थानों (Coaching Institutes) और उनमें नामांकित एक सप्ताह में विद्यार्थियों की पूरी सूचना उपलब्ध कराने को कहा है.

18 जिलों में 5164 पंजीकृत कोचिंग संस्थान की रिपोर्ट

हम आप सभी को बता दे कि, जिन जिलों से Report आई है, शिक्षा विभाग (Education Department) ने उसे Website पर डाला है. इस Report के मुताबिक, 18 जिलों ने पंजीकृत पांच हजार 164 कोचिंग संस्थानों की सूचना दी है,

जिनमें 31 हजार 607 विद्यार्थी पंजीकृत (Registered) हैं. इनमें दरभंगा के कोचिंग संस्थान (Coaching Institutes) में सर्वाधिक 12 हजार 135 विद्यार्थी हैं. पटना के कोचिंग संस्थानों की संख्या अभी तक शिक्षा विभाग को नहीं मिली है.

शिक्षा विभाग (Education Department) की Official Report के अनुसार, अररिया जिले के 221, अरवल में 90, बांका में 225, बेगूसराय में 636, बक्सर में 144, दरभंगा में 562, पूर्वी चंपारण में 593, जहानाबाद में 52, किशनगंज में 243, कैमूर में 146, लखीसराय में 102, मधुबनी में 428,

नालंदा में 67, सहरसा में 522, शिवहर में 92, सीतामढ़ी में 191, वैशाली में 314 और पश्चिमी चंपारण में 536, अरवल में 3079, दरभंगा में 12135, पूर्वी चंपारण में 2103, नालंदा में 5543, सिवान में 2917 और पश्चिमी चंपारण में 5830 विद्यार्थी नामांकित हैं.

मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पदस्थापन के लिए गाइडलाइन जारी

राज्य के मध्य विद्यालयों के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों (Graduate Trained Teachers) को पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को Guideline जारी किया गया है. कहा गया है कि, पद रिक्त रहने पर

उन्हें वहीं तैनात किया जाएगा, जहां वे पदस्थापित (Posted) हैं. स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में एक से अधिक शिक्षकों के पदस्थापित रहने पर क्रमशः दिव्यांग, महिला एवं वरीयता के आधार पर पदस्थापन मूल विद्यालय में किया जाएगा.

Guideline के अनुसार, पूर्व से पदस्थापित विद्यालय में प्रधानाध्यापक (Headmaster) का पद रिक्त नहीं रहने या प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने, लेकिन दो स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के पदस्थापित (Posted) रहने की स्थिति में उन्हें नजदीक के मध्य विद्यालय में पदस्थापित किया जायेगा.

किसी भी स्थिति में उन्हें अपने ही प्रखंड या नगर अंचल में अवस्थित (Existing) किसी अन्य मध्य विद्यालय में तैनात किया जायेगा. दूसरे विद्यालय में पदस्थापन के दौरान भूमिहीन एवं भवनहीन विद्यालय में पदस्थापन यथासंभव नहीं किया जायेगा.

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