Bihar Teacher News: अगर आपकी भी BPSC द्वारा शिक्षक के पद पर नियुक्ति हुई है तो आज का हमारा यह लेख आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा क्योंकि बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी (Bihar Teacher News) है. अब ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) का लाभ नियोजित शिक्षकों को देने की योजना बनाई गई है. ईएसआई योजना से जुड़ने के बाद बिहार के सभी नियोजित शिक्षक और उनके परिवार को मेडिकल इमरजेंसी और मुश्किल के समय में बड़ी सहायता मिल सकेगी.
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ईएसआई की ओर से केके पाठक को भेजा गया पत्र
हम आप सभी को बता दे कि, बिहार में नियोजित शिक्षकों और संविदा कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) का लाभ के दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है. यह कवायद राज्य बीमा निगम के स्तर पर शुरू की गई है. इससे जुड़ी कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से नियोजित शिक्षकों और संविदा कर्मचारियों को ईएसआई का लाभ देने के लिए शिक्षा विभाग (Education Department) के अपर मुख्य सचिव को पत्र दिया गया है.
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees State Insurance Corporation) की ओर से यह जानकारी दिया गया कि बिहार सरकार के अंतर्गत कार्यरत नियोजित शिक्षकों और अन्य संविदा कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1 (3)/1 (5) के तहत अधिसूचित करने के लिए बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक को पत्र लिखा गया है. शिक्षा विभाग से सहमति मिलते ही आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.
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नियोजित शिक्षकों को इफपीएफ का भी मिलेगा लाभ
हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि, इससे पहले बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को योगदान की तिथि से ईपीएफ मिलने का रास्ता साफ हो गया है. इसके लिए ईपीएफओ ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं. ईपीएफओ ने अपने आदेश में अफसरों को जरूरी प्रक्रिया पूरी करने को कहा था.
ईएसआई से नियोजित शिक्षकों को मिलेगा यह फायदा
आप सभी को बता दे कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) एक अंशदायी निधि है, इसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का ही सामान्य रूप से योगदान होता है. यह कर्मचारियों को स्व-वित्त पोषित, स्वास्थ्य देखभाल, बीमा निधि में भाग लेने में सक्षम बनाता है. इस योजना का प्रबंधन कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से किया जाता है. यह अनिश्चित और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के समय में कर्मचारियों की सुरक्षा करता है. योजना कैश लाभ और स्वास्थ्य देखभान दोनों प्रदान करती है. वे कर्मचारी जिनका वेतन 21 हजार से अधिक नहीं है, इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं.