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B.Ed Course : बीएड डिग्री धरकों के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने आया है. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा B.Ed डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु अयोग्य घोषित करने की बात कही है. जिसके बारे में आज हम आप सभी को सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे. साथ ही आज का हमारा ये लेख आप सभी B.Ed डिग्री धरकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है.
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क्योंकि आज हम आप सभी को इस लेख के माध्यम से देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा B.Ed डिग्री धारक को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अयोग्य घोषित करने के बारे में जानकारी देंगे. जिसके लिए आप सभी को लेख में अंत तक बने रहना होगा. हम आप सभी को यह बता दें कि, B.Ed Course को लेकर के शुरुआती मामला सबसे पहले राजस्थान हाई कोर्ट से शुरू हुआ.

बता दें कि, वहां की सरकार ने प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए B.Ed डिग्री धारकों को अयोग्य घोषित किया था. जिसके पश्चात वहां के सभी B.Ed डिग्री धार अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में सरकार के इस फैसले के विरुद्ध चुनौती दी थी. परंतु राजस्थान हाई कोर्ट ने भी सरकार के फैसले को नकारा नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि सिर्फ बीटीसी धारक ही कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं.
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वहीं जब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. जिसके बाद से कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक भर्ती परीक्षा में सिर्फ बीटीसी डिग्री धारक ही प्राइमरी शिक्षक बनने योग्य माने जाएंगे. हम आप सभी को यह भी बताते चले कि, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई के माध्यम से वर्ष 2018 में जारी किया गया अधिसूचना को रद्द कर दिया था.
जब एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया था कि, B.Ed डिग्री धार भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए योग्य होंगे. यहां तक कि इस अधिसूचना में यह भी बताया गया था कि, बीएड डिग्री धारक को 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा.
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