Bihar Property Mutation Rule : आज का हमारा ये लेख आप सभी बिहार के मूल निवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है. क्योंकि हाल ही में पटना नगर निगम ने एक ऑनलाइन म्यूटेशन और डेटा ट्रांसफर सेंटर को लॉन्च किया है. इस नई सेवा से अब आप सभी को नगर निगम कार्यालयों में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और इसलिए आज हम आप सभी को अपने इस लेख में Bihar Property Mutation Rule के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे. जिसके लिए आप सभी को हमारे इस लेख में अंत तक बने रहना होगा.
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साथ ही साथ हम आप सभी को यह भी बता दें कि, बिहार के शहरी क्षेत्रों में होल्डिंग के साथ म्यूटेशन हेतु अब आप सभी को ऑनलाइन आवेदन प्रकिया को अपनाना होगा. वहीं Bihar Property Mutation Rule में कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित किसी भी होल्डिंग के उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन हेतु ऑनलाइन आवेदन बिना किसी समस्या के जमा कर सकेगा.
इसके साथ ही साथ माता-पिता या अन्य रिश्तेदार की मृत्यु होने के क्रम में आप अपने नाम पर हस्तांतरित संपत्ति भी हासिल कर सकेंगे. पूर्व इसके लिए ऑफलाइन आवेदन करना पड़ता था, जिसमें लोगों को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था. परंतु अब नाम ट्रांसफर या नामांतरण करने के लिए
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ऑनलाइन सुविधा मिलने से आम लोगों को बड़ी राहत पहुँचेगी. हालांकि इसके लिए आप सभी को कुछ रुपयों का भुगतान करना अनिवार्य होगा. इसलिए पटना नगर निगम ने ऑनलाइन म्यूटेशन और डेटा ट्रांसफर सेंटर को आम लोगों के लेकर आई है.
नाम ट्रांसफर कराना आसान होगा
हम आप सभी को बता दें कि, पटना की मेयर सीता साहू ने कहा कि, ऑनलाइन म्यूटेशन और डेटा ट्रांसफर सेंटर को सुविधा लाने से लोगों को Land Mutation के लिए नगर निगम कार्यालयों में चक्कर लगाने की आवश्यकता नही पड़ेगी. क्योंकि उन्हें अब घर बैठे ही ऑनलाइन म्यूटेशन और डेटा ट्रांसफर सेंटर योजना का लाभ मिलना प्रांरभ हो जायेगा.
वहीं इस मौके पर नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने बताया कि इस तकनीक से नाम ट्रांसफर करना आसान होगा. और एक बार संपत्ति का मूल्यांकन हो जाने के पश्चात, निगम भौतिक निरीक्षण के द्वारा स्वामित्व का निर्धारण करेगा.
35 से 75 दिनों के अंदर करना होगा निष्पादन
हम आप सभी को बता दें कि, ऑनलाइन म्यूटेशन के इस सुविधा से लोगों में होल्डिंग परिवर्तन या नाम बदलने के किसी भी आवेदन को, नगर निगम के अधिकारियों के माध्यम से अधिकतम 35 कार्य दिवसों के अंदर ही निष्पादित किया जाना है. वहीं किसी विवाद की क्रम में अधिकतम 75 कार्य दिवस के भीतर निष्पादन करना तय की है.
म्यूटेशन ऑर्डर की कॉपी ऑनलाइन कर सकते हैं डाउनलोड
मिल रही जानकारी के मुताबिक बता दें कि, एक बार म्यूटेशन पूरा हो जाने के बाद आवेदक निगम पोर्टल से म्यूटेशन आदेश की वेब कॉपी को भी डाउनलोड कर सकेंगे. वहीं अगर आवेदक प्रमाणित प्रति या आदेश की प्रति हासिल करना चाहता है तो, वह चिरकुट के द्वारा निगम के जोनल कार्यालय में तय की गई शुल्क राशि 10 रूपये स्टाम्प शुल्क एवं 5 रूपये प्रति फोलियो का भुगतान कर के हासिल कर सकेंगे.
नामांतरण के लिए आवेदन शुल्क :
वहीं नगर निगम के इस नई Bihar Property Mutation Rule के मुताबिक म्यूटेशन या नामांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु 100 रुपये का आवेदन शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा भी एक हजार वर्ग फुट तक के क्षेत्रफल के लिए आप सभी को 500 रुपये और इससे अधिक हेतु 1 रुपये वर्ग फुट के हिसाब से शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा.
म्यूटेशन पर विलम्ब शुल्क
यदि हम म्यूटेशन पर विलम्ब शुल्क की बात करें तो नगर निगम के मुताबिक लैंड म्यूटेशन के लिए आवेदन करने वालों को तीन माह तक की देरी के लिए कोई जुर्माना नहीं देना है, परंतु जिनका नया संपत्ति या प्लॉट के लिए बिक्री समझौता तीन माह से पहले निष्पादित किया गया ही, उन्हें देरी के हर दिन के लिए 10 रुपये शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा. साथ ही साथ इसके अधिकतम विलम्ब शुल्क 2500 रुपये तह की गयी है मतलब आपको अधिकतम 2500 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा.
एक वर्ष के अंदर स्थानांतरण पर नहीं लगेगा जुर्माना :
वहीं हम आप सभी को यह भी जानकारी प्रदान करें की, नमांतरण करने करने के लिए आपके अपने परिवार के मैम्बर की मृत्यु के पश्चात एक वर्ष के भीतर आवेदन करने पर कोई भी जुर्माना शुल्क का भुगतान नही करना होगा. वही। 1 वर्ष के बाद से आपको प्रत्येक दिन 10 रुपये के हिसाब से अधिकतम 2,500 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा.
आप इस लिंक के माध्यम से कर सकते हैं आवेदन :
यदि आप लैंड म्युटेशन या नामांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो हमारे द्वारा बताएं गये इस वेबसाइट https://pmcptax. bihar. gov.in/pmc/public के द्वारा करा जा सकता है. इसके साथ ही कोई भी नागरिक या व्यक्ति इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज करना चाहता है तो, वे नगर निगम के नियंत्रण कक्ष के टोल-फ्री नंबर 155304 और व्हाट्सएप चैटबॉट 9264447449 के सहायता से कर सकता है.
आवेदन दाखिल करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज :
हम आप सभी यह बता दें कि, आवेदन दाखिल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज की आवश्यकता होती है जो कि इस प्रकार से है –
बिक्री का पंजीकृत अनुबंध (Registered Contract of Sale)
जोन कार्यालय आय रसीद (Zone Office Income Receipt)
आधार कार्ड (Aadhar Card)
पिछले/चालू वित्तीय वर्ष के लिए अद्यतन संपत्ति कर और ठोस अपशिष्ट शुल्क रसीद, (Updated Property Tax and Solid Waste fee Receipt)
उत्तराधिकारी के अनुसार म्यूटेशन या नमांतरण के लिए दस्तावेज
हम आप सभी यह बता दें कि, लैंड म्यूटेशन या नमांतरण करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज की आवश्यकता होती है जो कि इस प्रकार से है –
- मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
- पारिवारिक सूची (Family List)
- जोन कार्यालय आय रसीद (Zone Office Income Receipt)
- पंजीकृत पारस्परिक विनिमय (Registered Mutual Exchange
- मृतक और आवेदक का आधार कार्ड ( Aadhaar Card of the Deceased And the Applicant)
- पिछले और चालू वित्तीय वर्ष के लिए संपत्ति कर और ठोस अपशिष्ट संग्रहण शुल्क के भुगतान की अद्यतन रसीद.
- यदि कोई वारिस संपत्ति पर अधिकार नहीं रखना चाहता है और संपत्ति शेष उत्तराधिकारी को देना चाहता है, तो अनापत्ति का एक लिखित रूप से प्रदान किया जाना अनिवार्य है.
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सारांश
आज के इस लेख में आप सभी को Bihar Property Mutation Rule के बारे में बताई गई है. जिसमें नगर निगम के द्वारा ऑनलाइन म्यूटेशन और डेटा ट्रांसफर सेंटर योजना है. जिसके सहायता से अब संपत्ति का म्यूटेशन और नामांतरण के लिए आप लोगों को नगर निगम कार्यालयों में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अतः हमे उम्मीद हैं की आपको हमारा आज का यह लेख “Bihar Property Mutation Rule” बेहद पसंद आया होगा. हमे उम्मीद हैं कि इस लेख को आप सभी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे.