प्रॉपर्टी खरीदने बेचने पर लगा रोक टैक्स नहीं चुकाया तो…. : Bihar


Bihar Property News : पटना नगर निगम ने मार्च तक बकाया नहीं चुकाने वालों पर सख्त निर्णय लेते हुए 1.5 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है। सभी बकाएदारों को नगर निगम ने संपत्तियों की खरीद-बिक्री बंद करने के लिए नोटिस भी जारी किया है।

हम आप सभी को बता दे कि, पटना नगर निगम लगातार संपत्ति कर भुगतान को लेकर अभियान चला रहा है। आम जनता से वह एक विशेष अभियान चलाकर मार्च तक बकाया राशि जमा करने का आग्रह कर रही है हाल ही में नगर निगम ने लगभग 400 डिफॉल्टर इमारतों और मकानों को भी चिन्हित किया है।

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पटना नगर निगम होली के दौरान भी राजस्व वसूली अभियान चला रहा है। होली जैसे त्योहार पर भी काउंटर बंद करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। रविवार एवं अवकाश के दिन भी आम जनता की सुविधा के लिए पटना नगर निगम के सभी काउंटर खुले रहेंगे। यह सेवा 31 मार्च, 2024 तक प्रत्येक रविवार और सामान्य छुट्टियों पर जारी रहेगी।

आपको बता दें संपत्ति कर के भुगतान, मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप सभी आम नागरिक घर बैठे संपत्ति कर का भुगतान पटना नगर निगम के आधिकारिक पोर्टल https://www.pmc.bihar.gov.in/ के सहायता से कर सकते हैं।

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अगर आप चाहें तो पटना नगर निगम मुख्यालय और जोन कार्यालय में संपत्ति कर का भुगतान जाकर भी कर सकते है। पटना में बोरिंग रोड चौराहा और आयकर गोलंबर के पास संपत्ति कर वसूली के लिए विशेष काउंटर बनाये गये हैं। Paytm, PhoneP, JeePay और अन्य UPI के माध्यम से आप घर बैठे ही अपने संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं।

आप पटना नगर निगम के पोर्टल पर उपलब्ध सेल्फ असेसमेंट फॉर्म को भरकर निर्धारण एवं पुनर्मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं। नई संपत्तियों के कर निर्धारण और पुरानी संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए आम लोग टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पटना नगर निगम से संपर्क कर सकते हैं।

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