PAN-Aadhar Link: अगर आपने भी अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक (PAN-Aadhar Link )नहीं करवाया है तो आज का हमारा यह लेख आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा क्योंकि आपको बता दें आयकर विभाग ने कहा है कि,
यदि करदाता 31 मई से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करवा लेते हैं, तो अल्पावधि में TDS काटने की कोई कार्रवाई नहीं की होगी. आयकर नियमों के मुताबिक, अगर पैन कार्ड बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है, तो स्रोत पर कर रोक (TDS) लागू दर से दोगुना लगाया जाएगा.
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आपको बता दें CBDT ने एक सर्कुलर में कहा कि, उसे कई शिकायतें मिली हैं जो करदाताओं ने कि है और उन्हें इस संबंध में नोटिस मिले हैं. नोटिस में कहा गया है कि, वह उन लेनदेन पर कम TDS/TCS काटने/प्राप्त करने में असमर्थ था
जहां पैन कार्ड काम नहीं कर पा रहा था. चूंकि ऐसे मामलों में कटौती/संग्रह उच्च दर पर नहीं किया गया था, मंत्रालय ने TDS/TCS रिटर्न संसाधित करते समय कर की आवश्यकता बढ़ा दी है.
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सीबीडीटी ने इस संबंध में दर्ज कराई गई शिकायतों का जवाब देते हुए कहा, “अगर 31 मार्च, 2024 से पहले किए गए लेनदेन के लिए पैन कार्ड (आधार से लिंक करने के बाद) 31 मई, 2024 को या पहले सक्रिय किया जाता है, तो कोई देनदारी नहीं होगी.” प्राप्तकर्ता/संग्राहक को करों को रोकना/संग्रह करना होगा.
संदीप सहगल जो एकेएम ग्लोबल के पार्टनर (टैक्स) है उन्होंने कहा कि, सर्कुलर उन मामलों में करदाताओं को राहत देता है जहां पैन कुछ कारणवश काम नहीं कर रहा है क्योंकि यह आधार कार्ड से जुड़ा नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि, ऐसे मामलों में करदाताओं को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लेना चाहिए.
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