Bihar Jamabandi Portal : बिहार सरकार ने जमीन को लेकर बनाया नया….


Bihar Jamabandi Portal : अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आज का हमारा यह लेख आपके लिए है. हम आपको बता दें कि, बिहार सरकार (Bihar Government) जमीन सुधार को लेकर लगातार नए-नए नियम लागू कर रही है. अब नीतीश सरकार ने नया परिमार्जन प्लस पोर्टल लॉन्च (New Parimarjan Plus Portal Launched) किया है. बिहार में इस नियम से जमाबंदी में सुधार करना काफी आसान हो जाएगा.

जमाबंदी में हुई गलतियों को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Revenue and Land Reforms Department) ने परिमार्जन प्लस नाम से एक पोर्टल बनाया गया है, जिसमें रैयत को अपने नाम, पिता का नाम, जाति के साथ पता में हुई गलती, डिजिटाइज्ड जमाबंदी (Digitized Jamabandi) में दर्ज खाता, खेसरा, रकवा, चौहद्दी या प्रविष्टि में कोई गलती हो, लगान संबंधी विवरणी में सुधार करने का भी मौका दिया जाएगा.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी. गुरुवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Revenue and Land Reforms Department) के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर परिमार्जन प्लस पोर्टल पर मिलें मामलों का विशेष अभियान चलाकर निष्पादन करने का आदेश दिया है.

इस पत्र के मुताबिक, अगर रैयत का नाम या पिता का नाम मूल जमाबंदी से अलग हुआ़ तो गलती में सुधार मूल जमाबंदी के अनुसार किया जाएगा. पता एवं जाति में सुधार अंचल अधिकारी द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर किया जाएगा. अगर किसी कारणवश रैयत के पिता का नाम मूल जमाबंदी में अंकित नहीं है, तो साक्ष्य के आधार पर यह दर्ज किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: Truecaller लाया जबरदस्त फीचर ! फर्जी कॉल से मिलेगा छुटकारा, जानें कैसे करें इसका इस्तेमाल

अगर मूल जमाबंदी (Original Jamabandi) में खाता, खेसरा और रकवा अंकित है, तो त्रुटि निवारण (Error prevention) उसके आधार पर होगा. लेकिन मूल जमाबंदी में खाता, खेसरा और रकवा अंकित नहीं हुआ तो, अंचल अधिकारी रैयत द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर छूटी हुई जानकारी दर्ज करेंगे.

हम आपको बता दें कि, पहले परिमार्जन में सिर्फ मूल जमाबंदी (Original Jamabandi) में दर्ज विवरणी के आधार पर ही डिजिटाइज्ड जमाबंदी (Digitized Jamabandi) में सुधार किया जाता था. परंतु अब नए परिमार्जन प्लस पोर्टल (New Scrape Plus Portal) पर इन सभी चीजों में बदलाव किया जा सकता है.

Bihar Jamabandi Portal : कैसे होगा आवेदन

हम आपको बता दें कि, इसके लिए आपको सबसे पहले रैयत स्वयं को बिहार भूमि पोर्टल (biharbhumi.bihar.gov.in) पर रजिस्टर कर लॉगिन करना होगा एवं परिमार्जन मेनू पर क्लिक करें. इसके बाद डिजिटाइज्ड जमाबंदी पर क्लिक कर पुरानी जमाबंदी में सुधार के विकल्प को चुनें.उसके बाद सभी जानकारी भरने के बाद इसे सबमिट करना होगा. भरे हुए विवरण अंचल अधिकारी को भेजा जाएगा, जिसकी जांच राजस्व कर्मचारी करेंगे.

यह भी पढ़ें: रेलवे ने निकाली टीचर के पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा के होगा चयन, पूरी जानकारी यहां

नियर न्यूज टिम रोज़ाना अपने विवर के लिए सरकारी योजना और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब सहित अन्य महत्वपूर्ण खबर पब्लिश करती है, इसकी जानकारी व्हाट्सअप और टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त कर सकतें हैं। हमारा यह आर्टिकल आपको उपयोगी लगा हों तो अपने दोस्तों को शेयर कर हमारा हौसलाफ़जाई ज़रूर करें।



Source link