B.Ed करने वाले नहीं बन पाएंगे प्राइमरी टीचर, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया बड़ा झटका, जानें पूरी अपडेट : Career


B.ED vs BSTC Supreme Court News 2023 : बीएसटीसी (Basic School Teacher Certificate- BSTC) करने वाले देश भर के लाखों अभ्यर्थियों को Supreme Court से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें B.ED vs BSTC विवाद में

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शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) के फैसले को सही ठहराया है। बताते चलें Supreme Court के शुक्रवार को दिए इस फैसले (Decision) के बाद अब केवल BSTC डिप्लोमा धारक ही

(3rd Grade Teacher Bharti Exam) लेवल-1 में पात्र होंगे। लेवल-1 (1st to 5th Class ) में B.Ed. अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे, ऐसे में देशभर के बीएड अभ्यर्थियों (B.Ed Candidates) के लिए यह एक बड़ा झटका है।

केवल BSTC वाले बन पाएंगे शिक्षक

आपको बताते चलें इस फैसले का असर U.P., M.P. और बिहार शिक्षक भर्ती (Bihar Teacher Bharti) पर भी पड़ेगा। बीएड (B.Ed. Degree) वाले अब प्राइमरी स्कूलों (Primary Schools) में शिक्षक नहीं बन पाएंगे।

न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया (Justice Aniruddha Bose and Justice Sudhanshu Dhulia) की पीठ ने मामले पर सुनवाई की। पीठ ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक (Primary Teacher) के लिए सिर्फ Basic

School Teacher Certificate- BSTC की योग्य माने जाएंगे। पीठ ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (National Council for Teacher Education- NCTE) के उस गजट नोटिफिकेशन को भी खारिज कर दिया जिसमें B.Ed. डिग्रीधारकों को

लेवल-1 शिक्षक भर्ती के लिए योग्य करार दिया गया था। NCTE की इस Official Notification में कहा गया था कि अगर B.Ed. डिग्रीधारी लेवल-1 में पास होते हैं, तो उन्हें नियुक्ति के बाद छह महीने का ब्रिज कोर्स (Bridge Course) करना होगा।

क्या है पूरा मामला?

राजस्थान शिक्षा विभाग (Rajsthan Education Department) की ओर से जारी REET Notification में लेवल-1 में केवल Basic School Teacher Certificate- BSTC वालों को ही पात्र माना गया था लेकिन B.Ed. डिग्रीधारियों के

Rajasthan High Court का दरवाजा खटखटाने के बाद Rajasthan High Court ने B.Ed. वालों को दोनों लेवल में शामिल करने के आदेश दिए। B.Ed. डिग्रीधारियों ने NCTE के नियमों का हवाला दिया था।

इसके बाद Basic School Teacher Certificate- BSTC अभ्यर्थियों ने भी Rajasthan High Court में एनसीटीई नोटिफिकेशन को चुनौती दे दी थी। BSTC अभ्यर्थियों ने Rajasthan High Court में याचिका दायर कर मांग की थी कि

REET Level- 1 Bharti में केवल Basic School Teacher Certificate- BSTC वाले ही पात्र हैं, REET Level- 1 Bharti प्रक्रिया से बीएड धारियों को बाहर किया जाए। इसके बाद Rajasthan High Court ने बीएड डिग्रीधारियों को

Primary School में कक्षा एक से लेकर पांच तक पात्र मानने वाले नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन (NCTE) की अधिसूचना को भी रद्द कर दिया था ।

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) के इस फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) और केंद्र सरकार ने बीएड वालों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपील की थी।

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