Bihar Jamin E Mapi :Bihar Bihar Jamin E Mapi : बिहार जमीन रजिस्ट्री… | Bihar


Bihar Jamin E Mapi : अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारा यह लेख आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा क्योंकि हम आप सभी को बिहार में जमीन नापी के नियमों (Land Measurement Rules in Bihar) में हुए परिवर्तन की जानकारी देंगे.

आपको बता दें बिहार में जमीन नापी के नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं. अब भूमि और राजस्व सुधार विभाग (Land and Revenue Reforms Department) द्वारा जमीन नापी (Bihar Jamin E Mapi) के लिए नया नियम लागू किया गया है, इस नए नियम के अनुसार अब जिला अधिकारियों को नापी के लिए राजस्व कर्मचारियों के प्रतिवेदन की जरूरत नहीं होगी.

इसके साथ ही जिला अधिकारियों को नापी आवेदन के लिए एक नया पत्र भी भूमि सुधार विभाग (Land Reforms Department) द्वारा भेजा गया है. आपको बता दें इसके अनुसार, आवेदकों को शपथ पत्र (Affidavit) में यह कहना जरूरी होगा कि जिस जमीन के लिए वे आवेदन कर रहे हैं,

उस जमीन (Bihar Jamin E Mapi) पर उनका मालिकाना हक है और न्यायालय में उस जमीन पर किसी प्रकार का कोई भी मामला लंबित नहीं है. अगर न्यायालय ने नापी का आदेश दिया है, तो आवेदक को उस आदेश की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी.

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आपको बता दें कि, शपथ पत्र में यह भी उल्लेख करना जरूरी होगा कि, उनके द्वारा किया गया कोई भी दावा अगर भविष्य में गलत पाया जाता है, तो उन पर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है.

Bihar Jamin E Mapi : 30 दिन के भीतर निबटारे का आदेश

आपको बता दें पहले, राजस्व कर्मचारियों (Revenue Staff) के प्रतिवेदन के कारण मापी की प्रक्रिया में देरी हो रही थी. इस कारण पहले ही जमीन मापी के किसी आवेदन का अधिकतम 30 दिनों में निबटारे का आदेश जारी कर दिया है.

अंचलाधिकारियों को रैयत के शपथ पत्र के आधार पर मापी का निर्णय लेने को भी कहा गया है. आवेदन को स्वीकृत करने के बाद अंचलाधिकारी संबंधित रैयत को मापी (Bihar Jamin E Mapi) शुल्क जमा करने के लिए कहेंगे.

उसके बाद ही मापी की तिथि निर्धारित कर इसे पूरा करेंगे. आपको बता दें कि, अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ई मापी (Bihar Jamin E Mapi) की पूरी प्रक्रिया आनलाइन ही होगी. अगर कोई रैयत आफलाइन आवेदन करते तो भी निबटारा आनलाइन ही होगा.

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Bihar Jamin E Mapi : F&Q

बिहार में जमीन रजिस्ट्री का नया नियम क्या है?

बिहार में रजिस्ट्री के नए नियमों के अनुसार, अब जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए जमीन का जमाबंदी होना जरूरी है। इसका मतलब है कि जमीन का मालिक कौन है, यह रिकॉर्ड में स्पष्ट दर्ज होना चाहिए. जमाबंदी कराने के लिए, जमीन के मालिक को कई दस्तावेज जमा करने होते हैं.

बिहार में भूमि को कैसे मापा जाता है?

बिहार में, एक कट्ठा 720 से 3,267 वर्ग फुट (फीट 2 ) तक हो सकता है । 1 बीघा = 20 कट्ठा. एक कट्ठा को 20 धुर में बांटा गया है. एक धुर को 20 धुरकी में विभाजित किया गया है.



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