Birth Certificate Document News: क्या आप भी अपना या अपने बच्चो का Birth Certificate नहीं बनवा पाए है? तो जल्दी से बनवा लीजिए क्योंकि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर Birth Certificate को All In One Document का श्रेणी दिया गया है. तथा इसलिए हम, आप सभी को इस लेख मे विस्तार पूर्वक Birth Certificate Document News से संबंधित जानकारी देंगे.
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इसके हम, आप सभी को जानकारी दें कि, Birth Certificate Document News के अंतर्गत भारत सरकार ने, Birth Certificate को All In One Document बनाने के लिए Birth and Death Registration (संशोधन) अधिपत्र 2023 को लोकसभा मे तैयार किया गया है. जिसकी हम, आप सभी को पूरी Report देंगे.
Birth Certificate Document News – Highlights
Name of the Article | Birth Certificate Document News |
Type of Article | Latest Update |
Detailed Information of Birth Certificate Document News? | Please Read The Article Completely. |
Birth Certificate Document News?
अब हम, आप सभी पाठको और युवाओं को विस्तार से Birth Certificate अर्थात् Birth Certificate Document News को लेकर जारी किया गया New updates से संबंधित जानकारी देना चाहते है जो इस प्रकार से हैं –
- आप सभी को जानकारी दें कि, भारत सरकार द्वारा 26 July, 2023 को दिन बुधवार के लोकसभा मे Birth and Death Registration (संशोधन) अधिपत्र 2023 को तैयार किया गया है,
- इस अधिपत्र की सहायता से Birth Certificate को लेकर बड़ा बदलाव किया जायेगा. इसकी पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक से हम, आप सभी को इस लेख मे देंगे. इसलिए आप सभी को अन्त तक हमारे लेख को पढ़ना होगा।
All In One Document के तौर पर इस्तेमाल होगा बर्थ सर्टिफिकेट
- अब हम, आप सभी पाठको और छात्रों को जानकारी देना चाहते है कि, भारत सरकार द्वारा लोकसभा मे तैयार किये गये अधिपत्र का मूल उद्देश्य केवल तथा केवल Birth Certificate को All In One Document के जैसा मान्यता दिलवाना है,
- अर्थात् बिल / अधिपत्र पास होने के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर आप सभी को Schools / Colleges मे दाखिला करने के लिए,Driving Licenses बनवाने के लिए, Aadhar Card, Voter Card से लेकर सरकारी नौकरी मे बहाली होने के लिए बिना किसी परेशानी के All In One Document के जैसा अपने Birth Certificate / जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग कर पाएंगे,
- अब हम, आप सभी को जानकारी दें कि, ऊपर दिए गए कार्यों के लिए अगर आप सभी के पास कोई दूसरा दस्तावेज नहीं है, तो भी आप सभी All In One Document के जैसा अपने जन्म प्रमाण पत्र / Birth Certificate का उपयोग करके अपना काम पूरा कर सकते है।
All In One Document के तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किन कामो में किया जायेगा?
- हम, आप सभी को जानकारी दें कि, All In One Document के जैसा आप अपने Birth Certificate का उपयोग आसानी से Schools / Colleges मे नामांकन के लिए Aadhar Card बनवाना के लिए, PAN Card बनवाने के लिए, DL बनवाने के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ सरकारी नौकरी में बहाली के लिए उपयोग कर सकते है और इसका लाभ उठा सकते है।
All In One Document के तहत बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2023 के मुख्य बिंदु क्या है?
- इस अधिपत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर Birth And Death का Data Base तैयार किया जायेगा,
- अधिपत्र के अनुसार, पूरे भारतवर्ष मे सभी कानूनी तथा वैधानिक कार्यों में All In One Document के जैसा Birth Bertificate को मान्यता दिया जायेगा,
- इसके साथ Birth & Death Certificate में Digital Registration Execution का नियम किया जायेगा,
- अधिपत्र के अंतर्गत यह कहा गया है कि, सभी Medical Institutions & Practices कर रहे चिकित्सको के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र / Death Certificate को Free / निशुल्क जारी करना हो तथा वे Death Certificate जारी करने के लिए रुपयो की मांग नहीं कर पाएंगे,
- अधिपत्र के मौलिक उद्देश्य है सामाजिक बदलाव और तकनीकी उन्नति के साथ सामंजस्य प्रतिष्ठित करके पूरे राष्ट्र का एक – समान निरंतर विकास निश्चित करना आदि.
अन्त, इस प्रकार हम आप सभी को विस्तार पूर्वक Birth Certificate से संबंधित सभी New Updates की सूचना आप सभी को दिए. जिससे आप सभी इस New Update का पूरा लाभ उठा सकें।
Birth Certificate Document News F&Q
भारत में जन्म, मृत जन्म और मृत्यु के पंजीकरण पर कुछ कदम 1873 में नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) के तहत स्वैच्छिक आधार पर उठाए गए थे, लेकिन देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) नामक एकीकृत कानून के तहत इसे अनिवार्य बना दिया गया था। अधिनियम, 1969.
भारत में, कानून के तहत (जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अनुसार) प्रत्येक जन्म/मृत जन्म को उसके घटित होने के 21 दिनों के भीतर संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के साथ पंजीकृत करना अनिवार्य है।
89, केवल नगरपालिका प्राधिकरण या जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र स्वीकार्य है। बच्चे का नाम शामिल करने के लिए, माता-पिता द्वारा हस्ताक्षरित सादे कागज पर एक घोषणा पत्र जमा करना आवश्यक है जिसमें बच्चे का नाम निर्दिष्ट हो।
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