Central Government : अब कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलेगा आरक्षण : Sarkari Yojana


Central Government : आज हम आप सभी को अपने इस लेख के माध्यम से बता देना चाहते है कि, Government Departments में Contract Jobs में भी आरक्षण मिलेगा। Central Government ने सुप्रीम कोर्ट में यह बताया की

Government Departments में 45 दिन या उससे अधिक की अस्थायी नियुक्तियों में SC/ST/OBC आरक्षण दिया जाएगा. केंद्र सरकार (Central Government) ने कहा कि सभी मंत्रालयों और विभागों को अस्थायी पदों पर इस आरक्षण को लागू करने का निर्देश जारी किए हैं.

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केंद्र ने रिट याचिका का दिया जवाब

केंद्र सरकार (Central Government) ने आरक्षण की मांग करने वाली याचिका के जबाव में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि, सरकारी विभागों (Government Departments) में 45 दिन या इससे अधिक की Contract Job में SC, ST और OBC को आरक्षण मिलेगा. केंद्र ने बताया कि सभी मंत्रालयों और विभागों को अस्थायी पदों पर आरक्षण को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.

संसदीय समिति की रिपोर्ट का दिया गया हवाला

लाइव लॉ’ के अनुसार, केंद्र सरकार (Central Government) के पदों और सेवाओं में नियुक्तियों से जुड़ी, अस्थायी नियुक्तियों में SC, ST और OBC से जुड़े व्यक्ति आरक्षण दिया जाएगा, जो 45 या उससे अधिक व्यक्त तक चलेगा. OM में SC और ST के कल्याण पर संसदीय समिति की एक Report दिया गया है. इस Report में पाया गया है कि, अस्थायी नौकरियों में आरक्षण के निर्देशों का अक्षरश: पालन सभी विभाग नहीं कर रहे हैं.

केंद्र ने जारी किए निर्देश

केंद्र ने सभी मंत्रालयों और विभागों से यह निश्चित करने का अनुरोध किया है कि, 45 दिनों या इससे अधिक समय तक चलने वाली सभी अस्थायी नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण दिया जाएगा. निर्देशों का पालन करने के लिए सभी संबंधितों को सूचित करना चाहिए.

पीठ ने रिट याचिका किया निपटारा

हम आप सभी को बता दे कि, न्यायमूर्ति (Justice) संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने रिट याचिका का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि अगर इस कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) का उल्लंघन होता है तो याचिकाकर्ता (Petitioner) या पीड़ित पक्ष कानून ने

आपको बता दें अनुसार उचित उपाय का मददत लेने के लिए स्वतंत्र होगा. इसके साथ ही, पीठ ने केंद्र की ओर से पेश वकील का बयान दर्ज किया. इस बयान में कहा गया है कि, 21 November 2012 के कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) का पालन करने में असफलता के मामलों से निपटने के लिए एक System है.

1968 से लागू है अस्थायी नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था

आप सभी को बता दे कि, अस्थायी नियुक्तियों (Temporary Appointments) में आरक्षण की व्यवस्था 1968 से लागू है. इस संबंध में 2018 और 2022 में निर्देश भी जारी किए गए हैं.

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