Inter Admission 2024 Update: अगर आप भी मैट्रिक पास करने के बाद अपनी मन पसंद स्कूल मे दाखिला लेना चाहते है पर शिक्षा विभाग (Education Department) के नये नियम के कारण मन पसंद स्कूल मे दाखिला नहीं ले पा रहे है तो आपके लिए खुशखबरी है कि, पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने,
मैट्रिक पास विद्यार्थियों को अपनी मन पंसद स्कूल मे दाखिला लेने की आजादी दी है जिसको लेकर पूरी जानकारी हम आप सभी को अपने इस लेख के माध्यम से देंगे जिसके तहत हम, आपको विस्तार से Inter Admission Update के बारे मे बतायेगें पूरी जानकारी पाने के लिए हमारे इस लेख को पूरा जरुर पढ़े.
Inter Admission Update : Overview
Board Name | Bihar Board |
Article Name | Inter Admission Update |
Session | 2024 – 2026 |
Class | 11th Admission |
इंटर एडमिशन अपडेट की विस्तृत जानकारी? | कृपया लेख को पूरा पढ़ें. |
Inter Admission Update?
बिहार बोर्ड (Bihar Board) के सभी मैट्रिक पास विद्यार्थियों को हम, ” इंटर एडमिसन अपडेट ” नामक रिपेर्ट कें बारे मे बताना चाहते है जिसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं –
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Inter Admission Update – संक्षिप्त परिचय
आप सभी तो जानते ही है कि, 08 मई, 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक (Director of Secondary Education) ने, आदेश दिया था कि, 10वीं पास विद्यार्थी को अब उनके मन – पसंद स्कूल मे दाखिला नहीं मिलेगा जिस पर पटना हाई कोर्ट ने,
तत्काल रोक लगते हुए नया आदेश जारी किया है जिसके तहत पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने कहा है कि, मैट्रिक पास छात्र – छात्राओं को उनके पंसद के स्कूलों मे दाखिला लेने की पूरी आजादी दी जाये ताकि सभी मैट्रिक पास छात्र – छात्रायें जल्द से जल्द मन पसंद स्कूलों मे दाखिला ले सकें.
पटना हाई कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया ये आदेश?
मिली जानकारी के मुताबिक, हम आप सभी को बता दें कि, पटना हाई कोर्ट ने, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (Bihar School Examination Board) को विद्यार्थियों की ओर से पोर्टल पर दिये गये विकल्पों के मुताबिक, विद्यालयों का आवंटन करने का आदेश दिया है और
साथ ही आपको बताना चाहते है कि, बिहार सरकार को 6 सप्ताह के अन्दर जबावी हल्फनामा दायर करके स्थिति को साफ करने का सख्त निर्देश दिया है.
इन दो स्टूडेंट्स ने सभी मैट्रिक पास स्टूडेंट्स को दिलाई मन पंसद स्कूल मे दाखिला लेने की आजादी
आपको बता दें कि, आज अगर पटना हाई कोर्ट ने, मैट्रिक पास छात्र – छात्राओं को मन पसंद स्कूल मे दाखिला लेने की आजादी दी है तो इस आजादी को दिलाने के पीछे दो स्टूडेंंट्स – निधि कुमारी और अनमोल कुमार का योगदान है जिन्होंनेें पटना हाई कोर्ट मे, अपने वकील श्री. अरुण कुमार की सहायता से अर्जी दायर करवाई थी,
इस अर्जी मे कहा गया था कि, माध्यमिक शिक्षा निदेशक (Director of Secondary Education) ने, बीते 08 मई को एक पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव को भेजा है जिसमे साफतौर पर यह कहा गया है कि, जहां से विद्यार्थी ने, 10वीं पास किया है उसी स्कूल मे स्टूडेंट्स को अनिवार्य तौर पर दाखिला लेना होगा,
इसके खिलाफ अर्जी दर्ज करने वाले निधि कुमारी और अनमोल कुमार के वकील श्री. अरुण कुमार जी ने कहा है कि, सत्र 2024 – 2026 मे दाखिला के समय विकल्प लिये गये थे लेकिन बाद मे शिक्षा विभाग (Education Department) ने, छात्रों के पढ़ाई हेतु लम्बी दूरी ना तय करनी पडे़ इसके लिए यह आदेश जारी किया गया था आदि.
बताएं गए सभी बिंदुओ की सहायता से हमने आप सभी Inter Admission Update से जुड़ी पूरी जानकारी दी है ताकि आप इस जानकारी का लाभ लें सकें.
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