PM Fasal Bima Yojana : सरकार लेकर आई है किसानों के लिए नयी सरकारी….. : Sarkari Yojana


PM Fasal Yojana: अगर आप भी पेसे से एक किसान है और आप खेती किसानी करते हैं तो भी कभी ना कभी अपाकी फसल भी बर्बाद हुईं होगी। आज हम अपने इस लेख के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों को प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जाने वाली PM Fasal Yojana के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देंगे. पूरी जानकारी के लिए आपको हमारे इसलिए को पूरा पढ़ना जरूरी है.

________________________
Latest Govt. Job की जानकारी चाहिए तो बिना देरी किये Whatsapp Group जॉइन करें

PM Fasal Yojana में किसानों को रवी और खरीफ दोनों फसलों के नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाता है. हम आप सभी किसान भाइयों को बता दे कि, पहले यह मुआवजा सिर्फ सामूहिक स्तर पर खराब फसलों के लिए ही दिया जाता था. पर अब आप इस योजना का लाभ व्यक्तिगत फसल के नुकसान के लिए भी उठा सकते हैं.

हम आप सभी को बता दे कि, किसानों को इसके लिए फसल की बीमा करनी होती है. जिसमें किसानों को कुल लागत का 2% प्रीमियम के रूप में देना होता है. और भविष्य में अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों का फसल बर्बाद होता है. तो किसानों को PM Fasal Yojana के तहत मुआवजा दिया जाएगा. किसानो के सुविधा के लिए भारत सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है.

यह भी पढ़ें: PM Modi : मोदी सरकार का बड़ा ऐलान ! ड्रोन उड़ाकर लखपति बनेंगी दीदी

जिन किसानों को बीमा की राशि मिलने में दिक्कत हो रही है या नहीं मिली है। उनके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। यह नंबर है 14447 इस पर किसान कॉल करके अपनी समस्या को बता सकते हैं। जिसके बाद किसानों की समस्या को दर्ज किया जाएगा। और उन्हें एक टिकट आईडी दिया जाएगा। इसके बाद किसान समय-समय पर फोन के माध्यम से टिकट आईडी बता कर। अपनी समस्या के बारे में पता कर सकते हैं।

कैसे करें आवेदन

अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं. तो आपकी इसकी आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद आपको फसल का मुआवजा दिया जाएगा. आवेदन करने के बाद फसल के क्षति का आकलन करने के लिए संबंधित बीमा कंपनी के द्वारा एक व्यक्ति को भेजा जाएगा.

इसके बाद ही कंपनी के द्वारा मुआवजा राशि दी जाएगी. किसान क्रॉप ऐप का इस्तेमाल आप शिकायत करने के लिए कर सकते हैं. इसके अलावा बीमा कंपनी के द्वारा दी गई टोल फ्री नंबर पर भी आप कॉल करके इसकी जानकारी दे सकते हैं. या फिर नजदीकी कृषि कार्यालय में पर जानकारी दे सकते हैं. या फिर इसकी जानकारी आप संबंधित बैंक शाखा को भी दे सकते हैं. एक बात का ध्यान देना जरूरी है कि, आपकों फसल बर्बाद होने के 72 घंटे के अंदर ही इसकी सूचना देनी होगी. अन्यथा आपको बीमा का पैसा नहीं मिलेगा.



Source link