Ration Card : अगर आप बिहार के रहने वाले राशन कार्ड धारी हैं तो आज का हमारा यह लेख आपके लिए है हम आपको बता दें कि, बिहार के अरवल जिले में जनवितरण प्रणाली की 337 दुकानें हैं, जहां से एक लाख दो हजार 667 राशन कार्ड धारी उपभोक्ताओं (Ration Card Holder Consumers) को राशन मिलता है. खाद्य आपूर्ति विभाग (Food Supplies Department) ने अब सभी कार्ड धारी को ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य कर दिया गया है.
इस नियम के पालन करने हेतु आपूर्ति विभाग ने डीलरों को राशन कार्डधारियों की ई-केवाईसी (e-KYC) करने की जिम्मेदारी दी गई है. अगर कोई उपभोक्ता पीडीएस दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हो. उनकी ई-केवाईसी करने के लिए डीलर को ही उनके घर जाना होगा. हम आपको बता दें कि, राशन कार्ड (Ration Card) पर अंकित परिवार के सदस्यों की ई-केवाईसी हेतु आधार कार्ड, राशन कार्ड नंबर एवं उनके फिंगर प्रिंट का मिलान डीलर को मशीन से करना है.
हम आपको बता दें कि, डीलरों को मिली पॉस मशीन में ई-केवाईसी (e-KYC) का ऑप्शन दिया गया है, जिसके सहायता से डीलर यह काम कर सकते हैं. अगर आप अनाज के लिए डीलर के पास जाते हैं तो वहीं डीलर द्वारा आपका ई-केवाईसी किया जाएगा. अगर आपके परिवार में कोई सदस्य बीमार, वृद्ध, गर्भवती और दुकान पर पहुंचने में असमर्थ हैं तो डीलर को पॉस मशीन लेकर आपके घर जाकर ई केवाईसी करना होगा.
नियम के मुताबिक, जो उपभोक्ता जन वितरण प्रणाली की दुकान से राशन लेते हैं उनके परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर एवं फिंगर प्रिंट का मिलान किया जाएगा, जिनके नाम राशन कार्ड पर अंकित हैं. इससे यह पता लगेगा कि जिनका नाम राशन कार्ड (Ration Card) पर अंकित है, वह अपने घर पर रह रहे हैं या नहीं. इससे सही उपभोक्ता को इस योजना का लाभ मिल सकेगा.
डीलर केवाईसी करते समय उपभोक्ताओं को मिले राशन कार्ड (Ration Card) के नंबर, आधार कार्ड नंबर को पॉस मशीन में दिए गए ऑप्शन में डालकर उसे आईडी पासवर्ड (ID Password) के माध्यम से खोलेंगे और ई केवाईसी करेंगे.
यह भी पढ़ें: फ्री में खेल सकते हैं ऑनलाइन गेम, इसके लिए चाहिए बस इंटरनेट
Ration Card : उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से विभाग जिलें में पात्र
हम आपको बता दें कि, राशन कार्ड (Ration Card) लाभार्थियों के परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी करके यह देखा जा रहा है कि वास्तव में कितने लोग हैं जो योजना का लाभ लेने के पात्र हैं. फर्जीवाड़े की जानकारी के बाद विभाग राशन कार्ड से नाम भी काट सकता है.
जन वितरण प्रणाली (Public Distribution System) के सभी उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी की जा रही है. इस काम के लिए डीलरों को जिम्मेदारी दी गई है. डीलर के पास उपभोक्ता राशन के लिए पहुंचते हैं तो वहीं ई-केवाईसी करेंगे. अगर सभी उपभोक्ता वहां नहीं जा सकते हैं तो डीलर उनके घर जाकर पॉस मशीन से ई-केवाईसी करेंगे.
यह भी पढ़ें: बीपीएससी हेडमास्टर भर्ती परीक्षा रद्द होगी? जाने पूरी रिपोर्ट
नियर न्यूज टिम रोज़ाना अपने विवर के लिए सरकारी योजना और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब सहित अन्य महत्वपूर्ण खबर पब्लिश करती है, इसकी जानकारी व्हाट्सअप और टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त कर सकतें हैं। हमारा यह आर्टिकल आपको उपयोगी लगा हों तो अपने दोस्तों को शेयर कर हमारा हौसलाफ़जाई ज़रूर करें।